Press Release

प्रेस विज्ञप्ति

  • 09Nov-2022

    झारखण्ड चैम्बर के आग्रह पर नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में किये गए अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए दिनांक 21/10/2022 को निर्गत अधिसूचना में से आवासीय शब्द को हटा लिया गया है। विभाग द्वारा निर्गत किये गए अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि अब राज्य में अब तक निर्मित सभी प्रकार की भवनों को रेगुलराइज किया जायेगा। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी और नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे के प्रति आभार जताया। यह कहा कि सरकार का यह राहत भरा फैसला है तथा इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। सरकार को इस निर्णय के लिए धन्यवाद।

     

    बताते चलें कि 20 अक्टूबर को झारखण्ड चैम्बर ने राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर राज्य में वर्षों से बनी हुई इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया था जिसपर माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकृति देते हुए यह आश्वास्त किया था कि कोई भी भवन तोड़े नहीं जायेंगे। नगर विकास विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन भी कर दिया गया। हालांकि पूर्व की अधिसूचना में केवल आवासीय भवनों को नियमित करने का उल्लेख था जिसपर झारखण्ड चैम्बर ने पुनः विभागीय सचिव और राजयसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी से समन्वय बनाकर सभी प्रकार की संरचनाओं को नियमित करने का आग्रह किया था। चैम्बर महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने कहा कि विभाग के इस निर्णय से राज्यवासी उत्साहित हैं।

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    डॉ अभिषेक रामाधीन         ज्योति कुमारी

    महासचिव                            प्रवक्ता

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